ration dealer: ration dealer ki shikayat kaise kare 2024 | राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कैसे करें ?

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परिचय

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, खासकर अगर आप राशन कार्ड धारक हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राशन लेने के दौरान राशन कार्ड धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वह गल्ला(राशन ) कम मिलने की समस्या हो, राशन डीलर का बदतमीजी भरा व्यवहार हो या फिर राशन वितरण में देरी। इस ब्लॉग में हम आपको इन सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं।

सामान्य समस्याएं और उनके समाधान

  1. गल्ला (राशन )कम मिलना:

    • कई बार राशन डीलर गल्ला कम तौल कर देते हैं। अगर आपका हक 10 किलो गल्ले का है और आपको 7 किलो ही मिलता है, तो यह एक बड़ी समस्या है।
    • समाधान: ऐसी स्थिति में आप राज्य सरकार के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
  2. राशन वितरण में देरी:

    • कई डीलर समय पर अपनी दुकान नहीं खोलते जिससे आपको राशन समय पर नहीं मिल पाता।
    • समाधान: आप पोर्टल पर जाकर “फेयर शॉप प्राइस टाइमिंग आर इरेगुलर” विकल्प का चयन कर सकते हैं।
  3. डीलर द्वारा बदतमीजी:

    • अगर राशन डीलर आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है या बदतमीजी करता है, तो यह अस्वीकार्य है।
    • समाधान: आप इसकी शिकायत भी पोर्टल पर कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

राशन कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  1. गूगल पर जाएं और सर्च करें:

    • Google पर सर्च करें ration card grievance और जो सबसे पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करें। यह आपको NFSC वेबसाइट पर ले जाएगा।
  2. राज्य और जिले का चयन करें:

    • सबसे पहले आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
    • इसके बाद अपने जिले का चयन करें।
  3. व्यक्तिगत जानकारी भरें:

    • अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो), ईमेल आईडी और पूरा पता भरें।
    • राशन कार्ड का नंबर और राशन डीलर की दुकान का नाम और नंबर भरें।
  4. समस्या का चयन करें:

    • जो भी समस्या है, उसे सूची में से चुनें।
    • उदाहरण के लिए, “राशन कार्ड नॉट रिसीवड”, “फेयर शॉप प्राइस टाइमिंग आर इरेगुलर”, “डीलर इज डिनाइड इटलमेंट” आदि।
  5. विवरण और अटैचमेंट:

    • समस्या का विवरण हिंदी या अंग्रेजी में लिखें।
    • आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी अटैच करें।
  6. शिकायत दर्ज करें:

    • टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार करें।
    • कैप्चा कोड भरें और सेव पर क्लिक करें।


निष्कर्ष

इस प्रकार, आप केवल कुछ मिनटों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से राशन डीलरों की अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है और आपको आपका हक मिल सकेगा।

उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप पहली बार हमारे ब्लॉग पर आए हैं, तो कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।

धन्यवाद!

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