राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोज़गार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर मिलता है।
योजना के लाभार्थी और भत्ता
इस योजना के अंतर्गत पुरुष प्रार्थियों को 4000/- रुपये प्रति माह, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर, और विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थियों को 4500/- रुपये प्रति माह का भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता अधिकतम दो वर्षों तक दिया जाता है, जिससे लाभार्थी को स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभार्थी पात्र माने जाते हैं:
- पुरुष प्रार्थी: 4000/- रुपये प्रति माह
- महिला प्रार्थी: 4500/- रुपये प्रति माह
- ट्रांसजेंडर प्रार्थी: 4500/- रुपये प्रति माह
- विशेष योग्यजन प्रार्थी: 4500/- रुपये प्रति माह
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कौशल परिक्षण और इंटर्नशिप: योजना का महत्वपूर्ण अंग
इस योजना का एक प्रमुख अंग कौशल परिक्षण और इंटर्नशिप है। युवाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से 3 महीने का कौशल परिक्षण दिया जाता है। इस परिक्षण के पश्चात, युवाओं को राजकीय विभागों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उन्हें प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा देनी होती है।
इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को टी-शर्ट, कैप, और जैकेट प्रदान की जाती है, जिन पर “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लाभार्थी इंटर्न” लिखा होता है। इन वस्त्रों को ड्यूटी के दौरान पहनना अनिवार्य होता है। इंटर्नशिप की अवधि दो वर्षों की होती है, और इस अवधि के दौरान लाभार्थी को हर माह इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर अपलोड करना होता है।
योजना के लिए पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मापदंडों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि लाभार्थी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें:
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- महिला आवेदक, जिसकी शादी राजस्थान राज्य के मूल निवासी से हुई हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी।
- आवेदक किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक स्व-रोजगार में भी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला, और विशेष योग्यजन (निशक्तजन) के लिए आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष है।
- आवेदक का आवेदन से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा किसी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार का भत्ता या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
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आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- 10वीं की मार्कशीट
- बोनाफाइड सर्टिफिकेट
- स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जनआधार कार्ड
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निशक्तता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- एसएसओ आईडी
आवेदक को राजस्थान सिंगल साइन ऑन (SSO) पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी SSO ID और पासवर्ड प्राप्त करना होता है। इसके पश्चात, आवेदन को Employment Exchange Management System (EEMS) में जाकर ऑनलाइन जमा करना होता है। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा उसकी सत्यता की जांच की जाती है, और जांच में सही पाए जाने पर आवेदक को योजना का लाभ दिया जाता है।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के बीच पोर्टल खोला जाता है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष केवल 2 लाख युवाओं को ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त, योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले लाभार्थियों को टी-शर्ट, कैप, और जैकेट प्रदान की जाती है, जिन्हें इंटर्नशिप के दौरान पहनना अनिवार्य होता है। योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रमाण पत्र केवल बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य होता है, किसी भी नौकरी में इसे प्राथमिकता का आधार नहीं माना जाएगा।
सम्पर्क जानकारी
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरण उपलब्ध हैं:
- हेल्पडेस्क: 0141-2368850
- ईमेल: Helpdesk.EEMS@rajasthan.gov.in
- ई मित्र टोल फ्री नंबर: 1800-180-6127
- ई मित्र ईमेल: support.emitraathome@rajasthan.gov.in
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना बेरोज़गार युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें कौशल विकास और इंटर्नशिप के माध्यम से स्वावलंबी बनने का अवसर भी देती है। यह योजना राज्य के युवा प्रतिभाओं को एक नई दिशा देने का प्रयास है, जिससे वे अपने भविष्य को संवार सकें और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।