मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: पॉलिसी रिन्यूअल कैसे करें
नमस्ते दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे कि आप अपनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (पूर्व में सिरंजीवी योजना) की पॉलिसी को कैसे रिन्यू कर सकते हैं। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसमें आपको चिकित्सा बीमा का लाभ मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है या हो चुकी है, तो इसे समय पर रिन्यू करना बहुत जरूरी है ताकि आप इसका निरंतर लाभ उठा सकें।
पॉलिसी रिन्यूअल की जरूरत
आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि पॉलिसी खत्म होने से पहले ही उसे रिन्यू करवा लेना चाहिए। इससे आपको लगातार बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है और आप बाद में रिन्यू करवाते हैं, तो इस बीच का गैप आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, पॉलिसी की एक्सपायरी से 10-15 दिन पहले ही रिन्यू करवा लेना उचित रहेगा।
पॉलिसी रिन्यूअल की प्रक्रिया
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ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन करें:
- सबसे पहले अपने ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद, ‘यूटिलिटी टाइप सर्विस‘ पर क्लिक करें और सर्च बॉक्स में ‘आरोग्य’ टाइप करें।
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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए आवेदन:
- सर्च करने पर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के लिए आवेदन की सर्विस दिखाई देगी।
- इस पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
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जन आधार कार्ड या आधार कार्ड से सर्च:
- जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करें।
- बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, जिसमें पुरानी और नई पॉलिसी की जानकारी होगी।
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पॉलिसी रिन्यूअल:
- पॉलिसी रिन्यू करने के लिए संबंधित बटन पर क्लिक करें।
- परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य का चयन करें जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है।
- इसके बाद कैटेगरी चुनें जिसमें फ्री या पेड ऑप्शन हो सकते हैं।
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ई-साइन और पेमेंट:
- ई-साइन करने के लिए ओटीपी भेजें और वेरीफाई करें।
- वेरीफाई करने के बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा।
- पेमेंट पूरा करें और पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी।
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प्रिंट आउट और पॉलिसी डाउनलोड:
- पेमेंट के बाद पॉलिसी का प्रिंट आउट निकालें।
- पॉलिसी डाउनलोड करने का ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और कस्टमर को दे दें।
पॉलिसी की वैधता और लाभ
रिन्यू की गई पॉलिसी एक साल तक वैध रहेगी और इस अवधि के दौरान कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एक साल के बाद फिर से इसी प्रक्रिया के माध्यम से पॉलिसी रिन्यू करनी होगी।
इस प्रकार, आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की पॉलिसी को आसानी से रिन्यू कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको ऐसी ही और भी जानकारी मिल सके।
धन्यवाद!
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) FAQs
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है?
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (पूर्व में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
इस योजना के तहत कौन पात्र है?
राजस्थान राज्य के सभी परिवार इस योजना के तहत पात्र हैं। इसमें बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थी, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर परिवार, संविदा कर्मी, छोटे और सीमांत किसान, और कोविड-19 अनाथ बच्चे शामिल हैं।
योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं जैसे कि अस्पताल में भर्ती होना, ऑपरेशन, दवाइयां, डाइग्नोस्टिक सेवाएं आदि।
योजना में पंजीकरण कैसे करें?
योजना में पंजीकरण के लिए आप नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि साथ ले जाएं।
पॉलिसी कैसे रिन्यू करें?
पॉलिसी रिन्यू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन करें।
- ‘यूटिलिटी टाइप सर्विस’ पर क्लिक करें और ‘आरोग्य’ सर्च करें।
- ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ पर क्लिक करें।
- जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करें।
- पॉलिसी रिन्यू करने के लिए संबंधित बटन पर क्लिक करें।
- ई-साइन करें और पेमेंट पूरा करें।
- पॉलिसी का प्रिंट आउट निकालें और इसे डाउनलोड करें।
अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो क्या करना चाहिए?
अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो जल्द से जल्द इसे रिन्यू करवा लें। एक्सपायर होने के बाद रिन्यू करवाने पर बीच में कुछ समय का गैप आ सकता है जिससे आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
योजना के तहत इलाज कराने के लिए क्या प्रक्रिया है?
योजना के तहत इलाज कराने के लिए आपको नजदीकी सरकारी या पैनल में शामिल निजी अस्पताल में जाना होगा। अस्पताल में पंजीकरण करवाने के बाद आपको कैशलेस इलाज की सुविधा मिल जाएगी।
योजना से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज करें?
योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
पॉलिसी के तहत कौन-कौन सी बीमारियों का कवर मिलता है?
पॉलिसी के तहत अधिकांश बीमारियों का कवर मिलता है, जिसमें गंभीर बीमारियाँ, सर्जिकल ऑपरेशन, डे केयर प्रोसिजर, डाइग्नोस्टिक टेस्ट्स, और प्री व पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं।
पॉलिसी के अंतर्गत क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं?
पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन करने या रिन्यू करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र